Saturday, 14 February 2009
तिवारी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी राहत
: आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी को गुरुवार को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शेर सिंह के पौत्र रोहित शेखर द्वारा तिवारी को अपना पिता बताने के मामले में अदालत ने कहा कि तिवारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नहीं कह सकता। मामले में सुनवाई जस्टिस एसएन अग्रवाल की अदालत में हुई। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा संविधान में प्रावधान है। पीठ ने याचिकाकर्ता रोहित से कहा कि वह तिवारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए दबाव न डाले, बल्कि अन्य पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे। रोहित का दावा है कि तिवारी और उसकी मां उज्ज्वला सिंह के संबंधों के कारण उसका जन्म हुआ था। उज्ज्वला सिंह भी कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसंबर को जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने तिवारी की चुनौती याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें कोर्ट में तत्काल व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी। इससे पहले एकल पीठ ने बीते 25 नवंबर को उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था।
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