Thursday, 26 February 2009

उच्च शिक्षा सचिव को स्पष्टीकरण पेश करने का अंतिम मौकानैनीताल।

हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव को न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण पेश करने का अंतिम अवसर दिया। ऐसा न होने पर शिक्षा सचिव को २४ मार्च को हाईकोर्ट में तलब होने के निर्देश दिए गए।कार्यवाहक मु2य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीसी कांडपाल की एकल पीठ में राठ शिक्षा विकास समिति द्वारा संचालित राठ महाविद्यालय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि २३ जुलाई २००८ को न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के बावजूद उन्हें बीएड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। स्पष्टीकरण देते हुए शिक्षा सचिव की ओर से बताया गया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के १२ अगस्त २००८ के पत्रानुसार कट आफ मेरिट से ऊपर के परीक्षार्थी उपल4ध न होने के कारण राठ महाविद्यालय को बीएड की सीटें आवंटित नहीं की गईं। सुनवाई के दौरान राठ शिक्षा समिति की ओर से ६९ अ5यर्थियों की सूची प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया गया कि विवि ने छात्रों की उपल4धता के बावजूद उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय की एकल पीठ ने उच्च शिक्षा सचिव अंजली प्रसाद को न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर स्पष्टीकरण देने के लिए अंतिम अवसर दिया। स्पष्टीकरण पेश न करने की स्थिति में न्यायालय ने उच्च शिक्षा सचिव को व्य1ितगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

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