Friday, 27 February 2009
केंद्र के आदेश पर रोक
27.2.9-
नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तरकाशी जिले की लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का कार्य स्थगित करने के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। रूरल लिटिगेशन एंड इनटाइटिलमेंट सेंटर देहरादून द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 08 को एक आदेश जारी करते हुए उत्तरकाशी जिले की लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का कार्य स्थगित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। याची के अधिवक्ता ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के उक्त आदेश जनहित की दृष्टि से बिल्कुल गलत हैं। चूंकि इस परियोजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का करोड़ों रुपया पहले ही खर्च हो चुका है, इसलिए परियोजना पर रोक लगाने से शासकीय धन की हानि होगी। न्यायमूर्ति पीसी पंत एवं न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद 19 सितंबर 08 को जारी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। खंडपीठ ने विपक्षी केन्द्र सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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