Monday, 16 February 2009

पर्यटन नियमावली बनायेगा उत्तराखंड

हल्द्वानी नैनीताल में दो पर्यटक छात्राओं की मौत से सरकार ने भी सबक लिया है। प्रदेश सरकार अपनी पर्यटन नियमावली बनाने जा रही है। इसका खाका तैयार हो गया है। इसमें मिनी रिसॉर्ट, रिवर राफ्टिंग, गाइड तथा टूर व ट्रेवल एजेंट सीधे सरकार के अधीन रखने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में यह अधिकार केन्द्र के पास है। लोकसभा चुनाव से पहले नियमावली को कैबिनेट से पास करा लिया जायेगा। पर्यटन राज्य उत्तराखंड में फिलहाल प्रदेश का सराय एक्ट लागू है। होटल और रिसॉर्ट का पंजीकरण इसी के तहत होता है, लेकिन इसमें कमरों की संख्या निर्धारित है। इससे कम कमरे वाले रिसॉर्ट का पंजीकरण केन्द्र सरकार करती है। इन्हें मिनी रिसॉर्ट अथवा मिनी गेस्ट हाउस बोला जाता है। ऐसे रिसॉर्ट में लाखों का पर्यटन कारोबार किया जाता है। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग के लिहाज से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को राह दिखाने के लिए सैकड़ों की संख्या में गाइड भी यहां कार्यरत हैं। साथ ही टूर एवं ट्रेवल एजेंटों की संख्या भी काफी है। वर्तमान में इनका पंजीकरण केन्द्रीय पर्यटन विभाग करता है। इससे राज्य सरकार को इनकी संख्या की जानकारी नहीं हो पाती है,

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