Tuesday, 11 August 2009
उत्तराखंड के कार्मिक सचिव हाईकोर्ट में तलब
नैनीताल: हाईकोर्ट ने समय पर प्रति शपथपत्र दाखिल न करने के कारण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक सचिव को
17 अगस्त को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार कीर्ति मेहता निवासी देहरादून द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्तराखण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट में भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसा कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया जाता है। पिछली तिथि में सुनवाई के दौरान इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सरकार को 10 अगस्त तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया। मामले पर सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना करने के कारण सरकार के कार्मिक सचिव को 17 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ में हुई।
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