Saturday, 1 August 2009
प्राइवेट कालेजों में बीटीसी कोर्स चलाने का रास्ता साफ
इलाहाबाद : प्रदेश में प्राइवेट कालेजों में बीटीसी कोर्स चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
अभी तक इस मामले में लगी रोक उच्च न्यायालय ने हटा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सीके प्रसाद तथा न्यायमूर्ति एपी साही की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए दिया है। राज्य सरकार ने एकल न्यायपीठ के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने बीएड कोर्स चला रहे प्राइवेट कालेजों को भी बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति दी। कालेजों ने एनसीटीई से मान्यता लेकर कोर्स चलाने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति मांगी। राज्य सरकार ने अनुमति देने से इंकार कर दिया कि प्रदेश में डायट से कोर्स चलाया जा रहा है। प्राइवेट कालेजों में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अभिनव शिक्षा संस्थान कानपुर समेत ढाई दर्जन कालेजों ने याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने सरकार के आदेश को गलत करार देते हुए याचिकाएं स्वीकार कर लीं। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपीलें दाखिल की थीं, शुक्रवार को अपर महाधिवक्ता सतीश चतुर्वेदी व विपक्षी अधिवक्ता पीएस बघेल ने बहस की। न्यायालय ने कहा कि यदि कालेज निर्धारित मानक पूरा करते हैं और एनसीटीई ने मान्यता दे दी है तो राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है और अपीलें खारिज कर दी।
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