Thursday, 30 April 2009
-जेपी पर 11 करोड़ व थापर पर 7 लाख का जुर्माना
-दोनों कंपनियों को सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश
नई टिहरी, हित प्राधिकारी न्यायालय ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसके व्यावसायिक उपयोग के मामले में टिहरी बांध का निर्माण करने वाली जय प्रकाश पर करीब ग्यारह करोड़ व थापर कंपनी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विहित प्राधिकारी न्यायालय में प्रशासन की ओर से 26 दिसंबर 2008 को जय प्रकाश कंपनी व 13 जनवरी 2009 को थापर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्रशासन का कहना था कि थापर कंपनी ने ग्राम गाजणा में कुल 2.006 हेक्टेयर भूमि सन 2005 से अवैध कब्जा कर रखा है। इस भूमि पर कब्जेदार द्वारा कर्मचारी आवास, कार्यालय, अतिरिक्त भवन का निर्माण कर रखा है। इससे कंपनी व्यवसायिक लाभ ले रही है। तीन वर्षों में कंपनी ने सात लाख दो हजार का लाभ अर्जित किया है। विहित प्राधिकारी की अदालत ने इस राशि को सरकार को देने के आदेश दिए हैं। वहीं जय प्रकाश कंपनी ने बांध की झाील के समीप खांडखाला में 15.767 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसमें भवन, अतिथि गृह, पेट्रोल पंप, हेलीपैड, गोशाला व गोदाम आदि का निर्माण किया है। इस सब से कंपनी ने 11 करोड़ 31 लाख 71 हजार 200 रुपये का लाभ अर्जित किया। न्यायालय विहित प्राधिकारी ने सरकारी भूमि से जय प्रकाश कंपनी द्वारा अर्जित की गई उक्त धनराशि सरकार को देने के आदेश दिए हैं और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने से कंपनी को बेदखल करने के आदेश भी दिए गए हैं।
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