Saturday 25 April 2009

म्युचुअल ट्रांसफ र मामले में कोर्ट का स्थगनादेशदेहरादून,

: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच म्युचुअल ट्रांसफर के एक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दिया है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच म्युचुयल ट्रांसफर के हजारों मामले हैं। अपर सचिव एमसी जोशी ने म्युचुअल ट्रांसफर के एक मामले नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि म्युचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था सेवा नियमावली में नहीं है। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों को म्युचुअल ट्रांसफर करने के निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में इस आदेश को स्टे किया जाता है। इधर, कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के बीच म्युचुअल ट्रांसफर के हजारों मामले हैं। इस पर कोर्ट का कहना था कि ये मामले कोर्ट के संज्ञान में नहीं हैं। लिहाजा इन मामलों पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इस बारे में अपर सचिव (कार्मिक) सौरभ जैन ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश सरकार को मिल गया है। इसका अनुपालन किया जा रहा है। इस मामले में प्रभावित व्यक्ति आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

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