Saturday, 7 March 2009

रामनगर पालिकाध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

, नैनीताल: रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए मो. अकरम को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने उन्हें बर्खास्त करने के शासन के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को 48 घंटे में श्री अकरम को पालिकाध्यक्ष का कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में बर्खास्त किए गए अकरम ने अपनी बर्खास्तगी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि वर्ष 08 में हुए निकाय चुनाव में वह रामनगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में भगीरथ लाल चौधरी भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। चुनाव के पश्चात श्री चौधरी द्वारा याचिकाकर्ता पर नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में नजूल भूमि पर कब्जे सम्बन्धी तथ्य छिपाने की शिकायत प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जांच के निर्देश नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी को दिया था। जिलाधिकारी ने इस मामले में एसडीएम रामनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में अकरम के खिलाफ शिकायत को सही पाया गया था, जिस पर शहरी विकास सचिव द्वारा 18 दिसंबर 08 को अकरम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार ने 2 मार्च 09 को याचिका कर्ता को पालिकाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया।

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