Saturday, 7 March 2009
भिलंगाना प्रोजे1ट को ग्रामीणों ने दी हाईकोर्ट मेें चुनौतीनैनीताल/नई टिहरी।
उ8ाराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी पर बन रहे पावर प्रोजे1ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनने के बाद सरकार, जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति पीसी पंत एवं न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की संयु1त खंडपीठ में बृहस्पतिवार को लक्ष्मण सिंह राणा और देवलंग गांव के अन्य ग्रामीणों की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि भिलंगाना नदी पर लघु जल विद्युत परियोजना तृतीया के निर्माण के दौरान पावर प्रोजे1ट के लिए सुरंग बनाई जा रही है। यह कार्य विस्फोट के जरिए किया जा रहा है। इससे देवलंग समेत आसपास के कई गांवों के मकानों में दरारें आ गई हैं और खतरे की स्थिति बनी हुई है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन एवं कंपनी से शिकायत की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका को सुनने के बाद न्यायालय की संयु1त खंडपीठ ने मामले में सरकार, जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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