Sunday, 1 March 2009

दो विधेयक पारित, पैरा मेडिकल विधेयक पेश

देहरादून: सदन ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 संशोधन विधेयक 2009 को पारित कर दिया। अब डीटीएच कर के दायरे में आ गया है। सरकार ने उत्तराखंड पैरा चिकित्सा परिषद विधेयक को भी सदन में पेश किया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए सदन से इसे सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया। सदन ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अभी तक उत्तराखंड में विकलांगों के आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों के विकलांग भी उठा रहे थे। अब उसका दायरा राज्य के अंदर ही कर दिया गया है। सदन में उत्तरकाशी के रवांई, चमोली के जोशीमठ, टिहरी के जौनपुर और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तथा धारचूला के संपूर्ण क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने संबंधी संकल्प भी पारित किया गया। सदन ने बंगाली समुदाय के नमोशुद्र, पौंड और माझी जाति को उत्तराखंड की अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की संस्तुति भी कर दी।

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