Saturday, 25 June 2011

आयु सीमा में दी पांच वर्ष की छूट

देहरादून, सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद बेरोजगारों की मांग मंजूर कर ली। अब लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। यह लाभ एक बार ही मिलेगा। कैबिनेट ने समूह ग के पांच पदों को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई थी। बेरोजगारों और आंदोलनकारी संगठन ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में शुरुआती दौर में सख्त नजर आ रही सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। कार्मिक प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि उक्त संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। यह छूट पद विशेष के लिए एक ही बार मिलेगी। आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के जिन पदों पर चयन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हुई, उनके लिए भी उक्त आदेश प्रभावी होगा। सरकार ने संबंधित महकमों के विभागाध्यक्षों को छूट संबंधी निर्देश जारी करने को कहा है। छूट के चलते आयु सीमा की परिधि में आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन का मौका भी मिलेगा।

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