Wednesday, 22 June 2011

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की सुनवाई के लिए अगली तारीख27 जून को

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की नियुक्तियों के मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका कर्ता तारा चन्द्र घिल्डियाल व अन्य द्वारा पूर्व में एकलपीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल कर राज्य लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारियों के पदों को भरने संबंधी आदेश 11 मार्च 10 को इस आधार पर चुनौती दी थी कि मुख्य परीक्षा हेतु एक के सापेक्ष 20 अभ्यार्थियों को सम्मिलित करने का नियम है, किन्तु आयोग द्वारा मनमाने तरीके से मुख्य परीक्षा हेतु कम लोगों को सफल घोषित किया गया। एकलपीठ द्वारा पूर्व में आयोग के निर्णय पर सहमति जताते हुए याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुख्य परीक्षा पूर्व में ही हो चुकी है। किन्तु न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह अन्तिम परिणाम एक माह तक घोषित न करे। एकलपीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ ने एकलपीठ के पूर्व आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुनवाई के लिए 20 जून को होने वाली तारीख अगले हफ्ते नियत की है।

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