Tuesday, 30 June 2009

पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

नैनीताल: हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल, लिपिक व स्टेनोग्राफर के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा जनपद निवासी जीवन चंद्र पंत व महेन्द्र बिष्ट द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पुलिस विभाग की उक्त भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि 18 दिसंबर 08 को पुलिस विभाग में रिक्त कांस्टेबल, लिपिक व स्टेनोग्राफर पदों पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई थी। इन पदों के लिए याचिका कर्ताओं ने भी आवेदन किया। उक्त विज्ञप्ति में होमगार्ड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, परन्तु उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए याचिका कर्ताओं को आरक्षण से वंचित रखा गया। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार को इस मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ में हुई।

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