Wednesday, 3 August 2011

उत्तराखंड में अगेंस्ट मेडिकल एंड मेडिकल पर्सन डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट

देहरादून-वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल एंड मेडिकल पर्सन डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट के सूबे में लागू होने से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट व अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगेगा
और अराजक तत्वों पर नकेल कसेगी, लेकिन गलती यदि स्वास्थ्य कर्मी की रही तो वे भी एक्ट के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।
लंबे जद्दोजहद के बाद सूबे में एक्ट के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में लागू होने के बाद केंद्र ने सभी राज्यों को इसे आधार बनाकर अपने यहां लागू करने के निर्देश दिए थे। सूबे में अब जाकर लागू हुआ है, हालांकि होमवर्क दो साल से चल रहा था।

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