Saturday, 30 April 2011

हेमवती नंदन विवि को हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

2009-10 का परिणाम घोषित करे नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश की कृष्णा सेवा आश्रम सोसाइटी की याचिका पर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एवं बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेट्री का वर्ष 2009-10 का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2010-11 के लिए याची संस्थान को उक्त कोर्स के संचालन की अनुमति प्रदान करने को कहा है। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऋषिकेश के कृष्णा सेवा आश्रम सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 29 मार्च 2010 को गढ़वाल विवि ने एक आदेश पारित कर संस्थान को उपरोक्त कोर्स चलाने की अनुमति नहीं दी। इसका कारण गढ़वाल विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा मिलना बताया गया। याचिका में कहा गया था कि संस्थान 2006 से मान्यता प्राप्त है और वर्ष 2009-10 की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर परीक्षा परिणामों को न्यायालय के आदेश के अधीन रखा था। आज पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विवि को आदेश दिया कि वह परिणाम घोषित करने के साथ ही 2010-11 के लिए याची संस्थान को कोर्स के संचालन की अनुमति प्रदान करे।

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