Wednesday, 6 April 2011
विकलांगों के लिए आरक्षित पदों पर होगी अब नियुक्ति
2130 पद आरक्षित हैं सरकारी सेवाओं में विकलांगों के लिए विभिन्न श्रेणियों के
913 पद ही भरे गए हैं कुल आरक्षित पदों में से बाकी 1217 हैं खाली
विकलांगों के लिए आरक्षित पदों को खाली नहीं रख सकेंगे महकमे
देनी ही होगी अब नियुक्ति
देहरादून। कोई भी महकमा अब विकलांगों को आरक्षित तीन प्रतिशत पदों को खाली नहीं रख सकेगा।
पदों का चिह्नांकन होने के बाद इन पदों पर विकलांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी ही होगी। अभी तक पात्र अभ्यर्थी न मिलने की बात कहकर विभाग इन्हें खाली छोड़ दिया करते थे। इससे बैकलाग काफी बढ़ गया है।
सरकारी सेवाओं में विकलांगों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 2130 पद आरक्षित हैं। इनमें से कुल 913 पद ही भरे गए हैं। बाकी 1217 खाली हैं। विभागों का तर्क है कि इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल सके। इन दिक्कतों को देखते हुए ही सरकार ने विकलांगों के लिए आरक्षित पदों का चिह्नांकन करवाया है। किस पद पर किस तरह के विकलांग अभ्यर्थी भर्ती किए जा सकते हैं, इसका कार्य पूरा कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी महकमों से विकलांगों के लिए आरक्षित तीन प्रतिशत पदों को भरने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश में लोक सेवाओं में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, श्रवण ह्रास और चलन क्रिया संबंधी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंघात वाले व्यक्तियों के लिए क्रमश: एक-एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण विभाग एमएच खान द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों से विकलांगजनों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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आयोग की सेवाओं में विकलांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण
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