Saturday, 10 December 2011

फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती प्रक्रिया रोकी

हाइकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब




नैनीताल: हाइकोर्ट ने समूह-ग की सम्मिलित भर्ती परीक्षा-2011 में फिजियोथेरेपिस्ट के 42 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
  
मई 2011 में प्रदेश सरकार ने समूह-ग के अन्य पदों के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट के 42 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें याचिकाकर्ता अनिल कुमार जोशी व अन्य द्वारा भी आवेदन किया गया था। उक्त अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी शामिल हुए। 2 नवंबर को परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इसे अनिल कुमार जोशी व अन्य ने याचिकाओं के जरिये हाइकोर्ट में चुनौती दी।   इनका कहना था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1998 में उक्त पदों को भरने के लिए नियमावली बनाई थी। राज्य गठन के बाद 2002 में इसी नियमावली को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया। 2008 में इस नियमावली में संशोधन किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उक्त नियमावली को लागू नहीं कर ग्रुप-3 रूल्स के तहत उक्त पदों के परिणाम घोषित कर दिए औरफिजियोथेरेपिस्ट सर्विस रूल की अवहेलना की गई। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिजियोथेरेपिस्ट के 42 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी और सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए।

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