Tuesday, 27 December 2011

विशिष्ट बीटीसी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक

नैनीताल : उच्च न्यायालय ने विशिष्ट बीटीसी के पदों पर भर्ती संबंधी विज्ञप्ति के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
बीटीसी प्रशिक्षु अनिल पांडे व अन्य द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कई सवाल गलत थे। इस मामले में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि याचिकाओं के विचाराधीन रहने के दौरान सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई है। यह विज्ञप्ति जिला स्तर पर जारी की गई, जबकि सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी कर बीटीसी को राज्य कैडर घोषित किया गया है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवा नियमावली नहीं बनी है। नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति देने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद विशिष्ट बीटीसी के पदों पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

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