लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सीधी भर्ती के पदों के लिए न्यूनतम अंक किए अनिवार्य सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 45 व एससी व एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक जरूरी
देहरादून-। प्रदेश में अब समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती के पदों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिये गये हैं। इसके तहत सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45 व अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35 फीसद अंक अनिवार्य होंगे। इसके लिए (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया(संशोधित) नियमावली 2011 लागू कर दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के सीधी भर्ती के पदों में प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं थे। रिक्त पदों के सापेक्ष मेरिट लिस्ट इतनी नीचे जा रही थी कि 20 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो रहा था। हालांकि सामान्य श्रेणी में तो अधिक अभ्यर्थी होने के कारण मेरिट ऊं ची जाती है। आरक्षित वर्ग में मेरिट नीची जा रही थी। इसके चलते सरकारी महकमों में कम क्षमता रखने वाले कार्मिकों की भर्ती हो रही थी। समूह ’ग‘ में.. इससे सरकारी कामकाज की गुणवत्ता प्रभावित होनी लाजिमी है। इसको देखते हुए शासन ने सीधी भर्ती के समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिए हैं। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सीधी भर्ती के पदों पर प्रवेश परीक्षा में सामान्य व ओबीसी के लिए 45 और एससी व एसटी के अभ्यार्थियों के लिए 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए है। प्रमुख सचिव कार्मिक उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था का तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनमें पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत की भर्ती की जाएगी।
sir age 35 se 40 year hone ke ummid hai
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