श्रीनगर,- याचिका पर निर्णय देते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय ने गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर विगत 29 अगस्त को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में स्टे दे दिया है।
गढ़वाल विवि के बीफार्मा विभाग में कार्यरत डॉ. विजयज्योति, सोमेश थपलियाल और नितिन सती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शुरू की गयी नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया गया था।गढ़वाल विवि के कुलसचिव डॉ. उदय सिंह रावत ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश की अधिकृत प्रति मिलने पर ही विवि अग्रिम निर्णय लेगा। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। उसके बाद दो हफ्ते का समय प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को मिला है। उसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तिथि निश्चित होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभाग में पूर्व में उनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई है। इसलिए इन पदों को पुन: विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के सौ से अधिक पदों पर नियुक्ति को लेकर विवि द्वारा बीते 29 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी। अब विश्वविद्यालय चार हफ्तों में अपना काउंटर एफिडेविट उच्च न्यायालय में दाखिल कर अपना पक्ष रखेगा।
गढ़वाल विवि के बीफार्मा विभाग में कार्यरत डॉ. विजयज्योति, सोमेश थपलियाल और नितिन सती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शुरू की गयी नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया गया था।गढ़वाल विवि के कुलसचिव डॉ. उदय सिंह रावत ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश की अधिकृत प्रति मिलने पर ही विवि अग्रिम निर्णय लेगा। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। उसके बाद दो हफ्ते का समय प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को मिला है। उसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तिथि निश्चित होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभाग में पूर्व में उनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई है। इसलिए इन पदों को पुन: विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के सौ से अधिक पदों पर नियुक्ति को लेकर विवि द्वारा बीते 29 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी। अब विश्वविद्यालय चार हफ्तों में अपना काउंटर एफिडेविट उच्च न्यायालय में दाखिल कर अपना पक्ष रखेगा।
No comments:
Post a Comment