Saturday, 26 February 2011
केंद्रीय संस्थानों में राज्य कोटे के अभ्यर्थियों को ही नौकरी
बगैर नोटिफिकेशन ओबीसी के पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नौकरी के हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने दिया फैसला
नैनीताल (-नैनीताल उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि उत्तराखण्ड में स्थित केंद्रीय संस्थानों में बगैर नोटिफिकेशन के ओबीसी पद पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थित केंद्रीय संस्थानों में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों में उत्तराखंड के लोग ही नौकरी पाने के हकदार हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की पीठ ने डा. खिलेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में हुई थी।
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