गेस्ट फैकल्टी के लिए
ऑनलाइन आवेदन होंगे। पहले से कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को शिक्षण अनुभव के रूप
में अधिकतम 12 अंक दिए जाएंगे।
प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 4200 और
एलटी सहायक अध्यापकों के 834 पद रिक्त हैं। इन पदों पर हाईकोर्ट के 14
अगस्त के आदेश पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया
में वित्त महकमे की एक त्रुटि और फिर नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू
होने से पेच फंस गया था। अब नियुक्ति और तैनाती प्रक्रिया के लिए शिक्षा
सचिव डॉ भूपिंदर कौर औलख ने गुरुवार को आदेश जारी किए। अभ्यर्थियों को पसंदीदा जिलों में तैनाती का विकल्प दिया जाएगा। महिला
शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी।
आवेदनकर्ताओं का राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। आदेश
के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु
सीमा वर्तमान में प्रचलित नियमों के मुताबिक होगी।जिलों में गेस्ट फैकल्टी की तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएमयू गठित होगा। इसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, डायट प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सदस्य हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए दस दिन का समय दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग से पहले बैच से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या उससे पहले जैसी भी स्थिति हो, तक होगी। नियमित नियुक्ति के लिए उनका दावा मान्य नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया जाएगा। नियुक्त गेस्ट फैकल्टी को प्रतिमाह 15 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
अभ्यर्थियों के चयन के मानदंड
एलटी के लिए टीईटी या सीटीईटी-दो के प्राप्तांकों का 10 फीसद, स्नातक के प्राप्तांकों का दस फीसद, बीएड, एलटी, बीपीएड या अन्य पात्र डिग्री के लिखित और प्रयोगात्मक प्राप्तांकों का 20-20 फीसद गुणांक मिलेंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण अनुभव के लिए एक माह में एक अंक, एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम चार अंक और एक से अधिक सत्रों के लिए अनुभव के अधिकतम 12 अंक दिए जाएंगे।
Is any age limit for applying in guest faculty.
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