Tuesday, 4 September 2012

Allowance to the unemployed in Uttarakhand,उत्तराखंड में बेरोजगारों को भत्ता,

एक परिवार से एक ही को मिलेगा भत्ता, इंटरमीडिएट पास बेरोजगार को 500 रुपये, स्नातक को 750 रुपये व स्नातकोत्तर को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिया जाएगा।
देहरादून- प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में कैबिनेट ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता नियमावली 2012 को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ राज्य निर्माण यानी नौ नवम्बर 2000 के पूर्व से रह रहे ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा जो नौ नवम्बर 2012 को प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में नवीनीकरण सहित पंजीकृत हुए चार वर्ष पूरे कर चुके हैं। विगत दिनों मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इसको अमलीजामा पहनाने के लिए नियमावली तैयार की जानी थी। सोमवार को कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके तहत योजना का लाभ ऐसे बेरोजगारों को मिलेगा, जिनकी आवेदन करते समय न्यूनतम आयु 25 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष के लिए दिया जायेगा। भत्ते के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। एक लाख 50 हजार Rs वाषिर्क से अधिक आय वाले परिवार के बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं एक परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राज्य स्तर पर सेवायोजन निदेशालय व जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सहायक सेवायोजन अधिकारी इस योजना का संचालन करेंगे। इंटरमीडिएट पास बेरोजगार को 500 रुपये, स्नातक को 750 रुपये व स्नातकोत्तर को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ते के रूप में दिया जाएगा।

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