Monday, 30 May 2011
एकलपीठ के आदेश पर रोक
, नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोनिवि में जूनियर इंजीनियरों के 258 पदों को भरने से संबंधी राज्य लोक सेवा आयोग के आदेश की पुष्टि करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की संयुक्त पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता बालकृष्ण व अन्य ने विशेष अपील दायर कर कहा कि आयोग ने 7 फरवरी 07 को लोनिवि में जूनियर इंजीनियर के 70 पदों की भर्ती को विज्ञप्ति जारी की थी। 21 अगस्त 10 को 70 के विपरीत 258 पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए। आरोप लगाया कि विज्ञाप्ति के विपरीत अधिक पदों पर नियुक्ति नियम विरुद्ध है। यह भी कहा, कई अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से लोक सेवा आयोग ने वंचित किया है। इधर बीती पांच मई को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सभी पद पूर्व में सृजित किए गए थे। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की संयुक्त पीठ में विशेष अपील दायर की। गुुरुवार को सुनवाई के बाद प्रथम दृष्टया लोक सेवा आयोग के निर्णय को उचित न पाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
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