Saturday, 28 May 2011

टीईटी में 50 फीसदी से कम अंक वाले भी होंगे शामिल

नैनीताल, : हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा परिषद को स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों को भी अस्थायी रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं। याचिका कर्ता बलदेव सिंह, संजय कुमार, नवीन भगत, मनोज सिंह, चन्दन सिंह रावत, देवेन्द्र सिंह रूपल, दिवाकर कांडपाल, निधि अग्रवाल, हेमंत सिंह, पंकज कुमार चौहान व अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिनके स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हैं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि उनके द्वारा एनसीटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीएड की डिग्री हासिल की गयी है। पूर्व में बीएड पाठ्यक्रम के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की कोई अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने अदालत से विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के निर्णय को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्यालयी शिक्षा परिषद को स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यार्थियों को भी अस्थायी रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

1 comment:

  1. मेरा प्रश्न है कि क्या यह आदेश सभी बीँ.एड. के प्रार्थीयो के लिये है। या केवल याचिकार्ताओ के लिये हैँ ।
    योगेन्द्र सिहँ (जसपुर) 9758956177

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