Friday, 6 May 2011
जेई भर्ती परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नैनीताल, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा लोनिवि में 258 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए घोषित परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
बालकृष्ण एवं अन्य द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर कहा गया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा 7 फरवरी 07 को लोनिवि में जूनियर इंजीनियरों के 70 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने 21 अगस्त 10 को 70 पदों के सापेक्ष 258 पदों के परिणाम घोषित कर दिये गये। याचिका कर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा पूर्व घोषित पदों के लिए ही नियुक्ति की जानी थी, लेकिन सरकार द्वारा विज्ञप्ति में घोषित पदों से अधिक संख्या में भर्ती की गई है। जिस कारण अन्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिला।
इधर लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर कहा गया कि लोनिवि द्वारा ढांचा संशोधित कर उसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 258 कर दी गई और विभाग द्वारा 30 मार्च 07 को संशोधित ढांचे के अनुरूप पदों को भरने संबंधी सूचना आयोग को दी गयी थी। आयोग ने बताया कि उक्त संशोधन विज्ञप्ति निकलने से पूर्व हो चुके थे।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि संशोधित पद विज्ञापन की तिथि से पूर्व के सृजित पद हैं एवं याचिका कर्ता विज्ञापन तिथि तक नियत योग्यता धारित नहीं थे। अदालत ने इस आधार पर याचिका कर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया।
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