Sunday, 13 March 2011

अनुदेशकों की नई मेरिट लिस्ट तैयार करें

नैनीताल: हाईकोर्ट ने आइटीआइ में अनुदेशकों के परीक्षा परिणाम मामले में सुनवाई के बाद सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीटीआई धारकों को शामिल करने के बाद नॉन सीटीआई धारकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति को कहा है। जगदीश चंद्र उपाध्याय आदि दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने आइटीआइ अनुदेशक भर्ती परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए जो अर्ह नहीं हैं। कहा गया था कि टैक्निकल पदों पर नॉन सीटीआई धारक अभ्यिर्थियों को नियुक्ति दी गई है। जबकि नियमों के तहत उन पदों पर सीटीआई प्रमाण पत्र धारकों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने सरकार को पहले सीटीआई धारकों की मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें प्राथमिकता देने तथा शेष बचे पदों पर नॉन सीटीआई धारकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

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