Tuesday, 1 March 2011

प्रशिक्षित बेरोजगारों की मुराद पूरी

देहरादून,: विशिष्ट बीटीसी/ बीटीसी में 90 प्रतिशत वर्षानुसार प्राथमिकता व शैक्षिक योग्यता के अंक तथा केवल दस प्रतिशत अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीइटी) के अंक होंगे । शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। काबीना मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद व केंद्र सरकार के शिक्षा अधिकार अधिनियम में अध्यापक पात्रता परीक्षा आवश्यक कर दिया गया है। इस बारे में गत 14 फरवरी को परिषद द्वारा नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सूबे के प्रशिक्षित बेरोजगारों की लंबे समय से चली आ रही मांग व इनके हितों को ध्यान में रखकर नीतिगत निर्णय लेते हुए बेसिक शिक्षा में अध्यापक की नियुक्ति में अध्यापक पात्रता परीक्षा को केवल क्वालीफाई परीक्षा कर दिया गया है। इसका केवल दस प्रतिशत अधिभार तय किया है। 90 प्रतिशत अधिभार वर्ष की वरीयता, हाइस्कूल, इंटर, स्नातक बीएड, परास्नातक के अंकों के गुणांक के अनुसार चयन होगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों के चयन में वर्ष की वरिष्ठता व गुणांक मुख्य निर्धारक होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से सूबे के प्रशिक्षित युवाओं को उनकी मांग के नियुक्ति मिल जाएगी। काबीना मंत्री ने विभागीय कार्यो को तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।

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