नैनीताल:
हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी
एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से विजिटिंग गेस्ट टीचर की
भर्ती मामले में 13 अप्रैल 2015 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका को
खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार निवासी रविकांत और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, देहरादून की ओर से जारी 13 अप्रैल 2015 के शासनादेश को
चुनौती दी थी। शासनादेश में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में
सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर अस्थायी रूप
से विजिटिंग-गेस्ट टीचर की व्यवस्था करने के संबंध में एलटी के 3089 और
प्रवक्ता के 1213 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया ब्लाक स्तर पर करने की बात
थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि यह भर्ती ब्लाकवाइज न करके मेरिट
पर प्रदेश स्तर पर की जानी चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की
एकलपीठ ने जारी शासनादेश को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
No comments:
Post a Comment