Wednesday, 24 December 2014

पुलिस कांस्टेबलों की भती का रास्ता साफ


नैनीताल । हाईकोट ने पुलिस कांस्टेबलों की भती संबंधी मामले में पूव में परीक्षा परिणाम पर लगाई गई रोक हटा दी है। बागेश्वर निवासी बलवंत सिंह ने याचिका में कहा था कि पुलिस भती को विज्ञप्ति 14 फरवरी 2014 को निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा 12 अक्तूबर को होनी थी। याचिकाकता का कहना था कि मेरिट लिस्ट स्टेटवाइज बननी थी और बाद में संशोधन के बाद उक्त मेरिट लिस्ट फिजिकल परीक्षा के आधार पर बननी थी। फिजिकल के नंबर बताए बगैर लिखित परीक्षा कराना गलत है। पूव में कोट ने लिखित परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मंगलवार को सरकार के स्टेवेकेशन प्राथना पत्र पर सुनवाई के बाद याचिकाकता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए परीक्षा परिणाम पर से रोक हटा दी है।

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