हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की 2013 की
नियमितीकरण नियमावली पर रोक लगाते हुए सरकार को इस नियमावली के अंतर्गत
विभागों, निगमों, परिषदों और अन्य सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को
कोर्ट के अग्रिम आदेश तक नियमित न करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई दस
दिन बाद है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने
मंगलवार को सौड़बगड़ (जिला नैनीताल) निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य की
याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि वे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
होल्डर है और सरकार के अधीन कनिष्ठ अभियंता पद हेतु नियुक्ति पाने की पूर्ण
योग्यता रखते हैं।
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