टीईटी परीक्षा दे सकेंगे 45 फीसद से कम अंक वाले
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नैनीताल : हाईकोर्ट ने स्नातक में 45 फीसद अंकों के साथ पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बैठने के योग्य करार दिया है। कोर्ट ने याची को टीईटी में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।1प्रकाश दानू व अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वे स्नातक, स्नातकोत्तर पास होने के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी हैं। इसके बाद भी नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन व उत्तराखंड स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड, रामनगर ने टीईटी के लिए यह शर्त रखी कि जो अभ्यर्थी स्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो, वही परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा। 1याचीकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इसी आधार पर उनके टीईटी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जो अभ्यर्थी इस बाध्यता के कारण आवेदन से छूट गए हैं, उन्हें मौका देने के लिए रामनगर बोर्ड नई विज्ञप्ति जारी करे।जागरण प्रतिनिधि, नैनीताल : हाईकोर्ट ने स्नातक में 45 फीसद अंकों के साथ पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बैठने के योग्य करार दिया है। कोर्ट ने याची को टीईटी में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।1प्रकाश दानू व अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वे स्नातक, स्नातकोत्तर पास होने के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी हैं। इसके बाद भी नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन व उत्तराखंड स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड, रामनगर ने टीईटी के लिए यह शर्त रखी कि जो अभ्यर्थी स्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो, वही परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा। 1याचीकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इसी आधार पर उनके टीईटी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जो अभ्यर्थी इस बाध्यता के कारण आवेदन से छूट गए हैं, उन्हें मौका देने के लिए रामनगर बोर्ड नई विज्ञप्ति जारी करे।
नैनीताल : हाईकोर्ट ने स्नातक में 45 फीसद अंकों के साथ पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बैठने के योग्य करार दिया है। कोर्ट ने याची को टीईटी में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।1प्रकाश दानू व अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वे स्नातक, स्नातकोत्तर पास होने के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी हैं। इसके बाद भी नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन व उत्तराखंड स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड, रामनगर ने टीईटी के लिए यह शर्त रखी कि जो अभ्यर्थी स्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो, वही परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा। 1याचीकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इसी आधार पर उनके टीईटी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जो अभ्यर्थी इस बाध्यता के कारण आवेदन से छूट गए हैं, उन्हें मौका देने के लिए रामनगर बोर्ड नई विज्ञप्ति जारी करे।जागरण प्रतिनिधि, नैनीताल : हाईकोर्ट ने स्नातक में 45 फीसद अंकों के साथ पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बैठने के योग्य करार दिया है। कोर्ट ने याची को टीईटी में बैठने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।1प्रकाश दानू व अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वे स्नातक, स्नातकोत्तर पास होने के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी हैं। इसके बाद भी नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन व उत्तराखंड स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड, रामनगर ने टीईटी के लिए यह शर्त रखी कि जो अभ्यर्थी स्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो, वही परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा। 1याचीकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इसी आधार पर उनके टीईटी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जो अभ्यर्थी इस बाध्यता के कारण आवेदन से छूट गए हैं, उन्हें मौका देने के लिए रामनगर बोर्ड नई विज्ञप्ति जारी करे।
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