देहरादून: तीन वर्ष से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को नौकरी न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार शैक्षिक योग्यता के अनुसार 750 से 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हुए यह व्यवस्था की है।राज्यपाल के अभिभाषण में चौदहवें बिंदु में कहा गया है कि राज्य में नौकरी में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देय होगा। रोजगार कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी न मिलने की दशा में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़कर राज्य लघु उद्यमिता वित्त विकास निगम से एक लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लगातार तीन वर्ष से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप 750 से 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हुए यह व्यवस्था की है।राज्यपाल के अभिभाषण में चौदहवें बिंदु में कहा गया है कि राज्य में नौकरी में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देय होगा। रोजगार कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी न मिलने की दशा में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़कर राज्य लघु उद्यमिता वित्त विकास निगम से एक लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लगातार तीन वर्ष से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप 750 से 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
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