Thursday, 30 October 2014

टीईटी परीक्षा न कराने पर शिक्षा विभाग को फटकार

 नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व में आदेश जारी करने के बावजूद टीचर एलिजीबिलिटी टेस्ट (टीईटी) न कराने पर शिक्षा सचिव और निदेशक से जवाब मांगा है।
नैनीताल : आदेश के बावजूद शिक्षक पात्रता परीक्षा न कराने पर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक को जवाब-तलब कर परीक्षा कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गुलरभोज (ऊधमसिंह नगर) निवासी प्रमोद पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इंटर कॉलेज, गूलरभोज में एलटी पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमें अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन विभाग ने नई विज्ञप्ति जारी कर टीईटी अनिवार्य कर दी। याची का कहना था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नोटिफिकेशन के तहत एलटी अध्यापक के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। याची का यह भी कहना था कि शिक्षा विभाग ने पिछले साल मात्र एक बार टीईटी-द्वितीय की परीक्षा कराई थी। जबकि, कोर्ट ने परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद शिक्षा सचिव व निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।


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