Thursday, 11 April 2013

बीटीसी धारक को भी पास करना होगा टीइटी




  नैनीताल : हाई कोर्ट ने बीटीसी धारकों को तगड़ा झटका दिया है
। कोर्ट ने उनकी विशेष अपील खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार को बीटीसी धारक शिक्षकों को टीईटी से छूट प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले से बीटीसी धारक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी, यदि वह परीक्षा में सफल नहीं हुए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
  उल्लेखनीय है कि 14 जून 2011 को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर बीटीसी धारकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट प्रदान की थी। इस शासनादेश को विशिष्ट बीटीसी धारक गोकुल चंद्र व अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि वह भी विशिष्ट बीटीसी धारक हैं, इसलिए उन्हें भी टीईटी से छूट प्रदान की जाए। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी शासनादेश को गलत करार देते हुए निरस्त कर दिया था।
  इसी बीच बीटीसी धारक पंकज कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील के जरिये चुनौती दी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद विशेष अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी बताया गया है। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह एक्ट के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करे।
साभार-जागरण कार्यालय, नैनीताल

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