उत्तराखंड-
अपने
डाक्यूमेंट को प्रमाणित कराने के लिए अब आपको अफसरों के चक्कर काटने की
जरूरत नहीं है। अपने डाक्यूमेंट आप खुद ही सत्यापित कर सकते हैं। गुरुवार
से राज्य में यह व्यवस्था लागू हो गई है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इसके आदेश कर दिए। पहले यह छूट केवल
नौकरी के लिए किए जाने वाले आवेदन के साथ लगने वाले डाक्यूमेंट के लिए ही
थी। मुख्य सचिव के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल होने
वाले डाक्यूमेंट को अब स्वप्रमाणित कर जमा कराया जा सकेगा। पहले इन्हें
राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होता था।मुख्य सचिव अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस कार्य के लिए स्वप्रमाणित डाक्यूमेंट जमा कराए गए हैं, उन पर अंतिम निर्णय से पहले जांच अवश्य कर ली जाए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले स्वप्रमाणित डाक्यूमेंट के मूल डाक्यूमेंट की जांच अनिवार्य रूप करनी होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनता को सुविधा देने के लिए किया है। यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को इस बाबत दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
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