नैनीताल विधि संवाददाताहाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों
की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की
दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह भी साफ किया है कि शिक्षा आचार्य व शिक्षा मित्रों
को रिक्त पदों में तैनाती के लिए दो अवसर हासिल होंगे। कोर्ट ने इस मामले
में सरकार व अन्य की दायर विशेष अपील को निस्तारित करते हुए यह निर्देश दिए
हैं।
प्रदेश में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या एक हजार बताई गई
है।यहां उल्लेखनीय है कि टीईटी योग्यता हासिल करने वालों ने हाईकोर्ट में
याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में रिक्त
सहायक अध्यापकों के पदों पर योग्य होने के बावजूद उनकी तैनाती नहीं हो रही
है। सरकार ने शिक्षा मित्र व शिक्षा आचार्यों को नियुक्ति दी है। एकल पीठ
ने इस याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए शिक्षा मित्र व शिक्षा आचार्य
के पदों को रिक्त मानते हुए नियुक्ति के आदेश पारित किए थे। सरकार के साथ
ही मनोज कुमार व अन्य ने इस मामले में विशेष अपील दायर की थी। इस पर
संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। इसमें एकल पीठ के
रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के आदेश को सही ठहराया
है। सरकार को दो माह में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें
शिक्षा मित्र व शिक्षा आचार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का
पालन करने को कहा है। इसके तहत इनको पात्रता के लिए दो अवसर दिए जाने के
निर्देश हैं।
No comments:
Post a Comment