नैनीताल : आखिरकार पुलिस कर्मियों के दरोगा बनने का रास्ता
करीब-करीब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने दरोगा रैंकर्स के लिखित परीक्षा
परिणाम पर रोक हटाते हुए पुलिस विभाग को शारीरिक व मेडिकल परीक्षा कराने के
आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई बुधवार (आज) को होगी। 1 मंगलवार को
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता ने मामले को सुनने के बाद उक्त
आदेश दिए। मालूम हो कि पुलिस विभाग ने पिछले साल 12 फरवरी को दरोगा रैंकर्स
के 304 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। प्रदेश में दस हजार पांच सौ
पुलिस कर्मियों ने आवेदन किया था। पिछले साल छह जुलाई को लिखित परीक्षा की
तिथि निर्धारित की गई, मगर देहरादून निवासी मान सिंह व अन्य की एक याचिका
पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इधर, कोर्ट ने मामले में सुनवाई के
बाद बीते 26 फरवरी को परीक्षा से रोक हटाते हुए परीक्षा परिणामों को याचिका
के फैसले के अधीन कर दिया।
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