Wednesday 18 April 2018

हार्इकोर्ट ने दिया अस्थाई-संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश

हार्इकोर्ट ने दिया अस्थाई-संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश
हार्इकोर्ट ने 2016 की नियमावली के अनुसार नियमित किए गए कर्मचारियों को हटाने का फैसला सुनाया है।
Publish Date:Tue, 17 Apr 2018 08:14 PM (IST)
नैनीताल, : हार्इकोर्ट ने अस्थार्इ और संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2016 की नियमावली को निरस्त करते हुए इन पदों पर सीधी भर्ती के आदेश दिए हैं। 
दरअसल, हल्द्वानी निवासी एक युवक ने अस्थार्इ और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले को चुनौती करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसपर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने 2016 की नियमावली के अनुसार नियमित किए गए संविदा और अस्थार्इ कर्मचारियों को हटाने का फैसला सुनाया है। साथ ही इन पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती का आदेश दिया है। कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर सरकार चाहे तो इन अस्थाई कर्मियों को वेटेज व आयु में छूट दे सकती है।



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