Wednesday 4 April 2012

फिजियोथैरेपिस्ट के 43 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द

नैनीताल-हाइकोर्ट ने फिजियोथैरेपिस्ट के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञप्ति व चयन प्रक्रिया को नियम विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश से इन पदों को समूह ग में शामिल करने संबंधी सरकारी फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं।

4 मई 2011 को प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की की ओर से समूह ग की विज्ञप्ति जारी कर फिजियोथैरेपिस्ट के 43 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद इन पदों पर नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अनिल जोशी व 17 अन्य द्वारा मामले को हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के बाद उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति नियम विरुद्ध है। चूंकि फिजियोथैरेपिस्ट के पद पर भर्ती के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, लिहाजा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञप्ति व चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। यहां बता दें कि फिजियोथैरेपिस्ट के 43 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है।

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