Tuesday 29 November 2011

सरकार ने युवाओं को रिझाया

उद्योगों की स्थापना के लिए सिं गल विंडो सिस्टम को दिया कानूनी रूप
देहरादून - प्रदेश सरकार ने युवाओं को रिझाने के लिए युवा नीति घोषित कर दी है। इसके तहत युवाओं के लिए विभागों में अलग से बजट व रोजगारपरख शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
नियोजन विभाग में युवा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्य में आद्यौगिक निवेश का माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडों सिस्टम को कानूनी रूप प्रदान किया गया है। उद्यमियों की समस्याओं का निपटारा तय समय में किया जाएगा। इसके कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने देहरादून के चकराता रोड के चौड़ीकरण को भी मंजूरी देते हुए 10 दिसम्बर को कट आफ डेट तय कर दी है। चम्पावत को नगर पालिका का दर्जा देने के अलावा सात ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। इसके अलावा रेंजर, डिप्टी रेंजर, फारेस्ट व फारेस्ट गार्ड के लिए वर्दी भत्तों में वृद्धि,अर्ध सैनिक बलों के शहीदों व पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजना, गौवंश संरक्षण निधि की स्थापना, अनुसूचित जाति व जनजाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए दी जा रही सरकारी सहायता में वृद्धि, सहकारिता विभाग के ढांचे में बढ़ोतरी, पर्यटन विकास के लिए 457 करोड़ की योजना को मंजूर देने सहित कई विभागों की सेवा नियमावली को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई मामलों को मंजूरी दी गई। फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि चकराता रोड के चौड़ीकरण के लिए व्यापारियों की मांगों के अनुरूप निर्णय ले लिया गया है। इसके चौड़ीकरण में अब कोई बाधा नहीं आएगी। व्यापारियों को जल्द काम्पलेक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित 528 के ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए अब नये ढांचे में 561 पद रखे गए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 86 कुर्क अमीन के पद भी शामिल किए गए हैं, जो की निसंवर्गी पद होंगे और वह इनके सेवानिवृत्ति के साथ स्वत: ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार विभाग का ढांचा 647 पदों का हो गया है। कैबिनेट ने रेंजर व डिप्टी रेंजर के वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इन्हें अब तक 300 रुपये वर्दी के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में मिलते थे। इसमें वृद्धि करते हुए 1500 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त रेंजर, डिप्टी रेंजर, फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड के लिए धुलाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। रेंजर व डिप्टी रेंजर को 45 रुपये व फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड को 30 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ता दिया जाएगा। अर्ध सैनिक बल के शहीदों के लिए पांच लाख आर्थिक सहायता एकमुश्त दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। गौवंश के सरंक्षण व संवर्धन के लिए अधिनियम बनाया गया था। वर्ष 2003 की जानवर जनसंख्या के सव्रे में प्रदेश में करीब 22 लाख 500 का गौवंश आंका गया था। इसमें 75 हजार गौवंश ऐसा था, जो कि अन्न उत्पादकता की श्रेणी में आते हैं। इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रत्येक ब्लाक की एक वन पंचायत में गौ सदन की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में सौ वन पंचायतों में गौ सदन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये बतौर टोकन मनी स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त मंडल स्तर पर दोनों मंडलों में एक-एक बड़े स्तर पर गौसदन की स्थापना होगी। इसमें कम से कम 500 गायों को रखा जा सके। गौवंश संरक्षण निधि की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। जिसमें विधायक निधि से भी धन लिया जा सकेगा। गौवंश की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी। निराश्रित रोगी पशु वाहन के नाम से जानी जाने वाली इन एम्बुलेंस की संख्या 15 से 20 रहेगी। पर्यटन विकास के लिए 457 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके लिए एशियन डवलपमेंट बैंक(एडीबी) से 70 प्रतिशत लोन और 30 फीसद राज्य सरकार खर्च करेगी। 25 वर्ष बाद लोन वापस करना होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों के विवाह के लिए वर्तमान में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। इसका लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वाषिर्क आय 12 हजार रुपये होगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य एकल खिड़की सुगमता (शेष पेज 15) (संबंधित खबरें पेज-2)
चम्पावत बना अब नगर पालिका, सात नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी पर्यटन विकास के लिए 457 करोड़ की योजना स्वीकृत रेंजर, डिप्टी रेंजर, फारेस्ट और फारेस्ट गार्ड के लिए वर्दी भत्ते में हुई वृद्धि अर्ध सैनिक बलों के शहीदों और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजना गौवंश संरक्षण निधि की स्थापना एससी व एसटी वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता में वृ द्धि सहकारिता विभाग के ढांचे में बढ़ोतरी श्रम सेवा तकनीकी सेवा नियमावली मंजूर चकराता रोड के चौड़ीकरण की राह भी हुई आसान कैबिनेट के अहम फैसले द्योगों केाांंडो को कानूनी

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