Wednesday 16 November 2011

राज्य सरकार, बोर्ड और एनसीटीई को नोटिस

 टीईटी परीक्षा को चुनौती
नैनीताल। हाईकोर्ट ने टीईटी के परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार, विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड व एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने बड़कोट (उत्तरकाशी) निवासी मनवीर सिंह आदि की याचिका पर सुवनाई की। इसमें कहा गया है विद्यालयी शिक्षा परिषद ने टीईटी परीक्षा में गणित और पर्यावरण अध्ययन के सवालों में तार्किक बुद्धि के प्रश्न को शामिल नहीं किया गया। यह एनसीटीई की गाइड लाइन के खिलाफ है। साथ ही पांच प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न किया गया कि इनके उत्तर उत्तरपुस्तिका में गलत रूप से दर्शाये गये हैं। विवादित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी को बराबर अंक दिए जाए तथा जिन प्रश्नों पर याची द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया है उन प्रश्नों की भी पुन: समीक्षा कर उन्हें विवादित घोषित कर सभी को बराबर अंक दिए जाएं। एकलपीठ ने सरकार, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड रामनगर व एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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