Friday 6 May 2011

उत्तराखंड समूह ‘ग’ सम्मिलित भर्ती परीक्षा- पदो की संख्या 2021

विज्ञापन संख्याः 699 राज्य समूह ‘ग’ भर्ती/01/2011-12 दिनांकः 4 मई 2011 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: मई 04, 2011 आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि: जून 04, 2011 विस्तृत pahar1.blogspot.com पर भी देखा जा सकता है। में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की को ‘चयन संस्था’ घोषित किया गया है। अतः उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद्’ द्वारा भर्ती अभियान के ‘प्रथम चरण’ में उत्तराखंड समूह ‘ग’ सम्मिलित भर्ती परीक्षा-2011’’ हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पद जो विभिन्न विभागों से (रोस्टर एवं बैकलाग के पद भी सम्मिलित हैं) प्राप्त हुए हैं, इन पदो ं हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। समान शैक्षिक/तकनीकी अर्हता के पदों के आधार पर गु्रप वर्गीकृत किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक गु्रप के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक गु्रप के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 21 पर अंकित किया जाना अनिवार्य है। गु्रप कोड परिशिष्ट-3 पर है। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-6 पर है। इसे परिषद् की वेबसाइट से भी डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखंड राज्य में अभ्यर्थियों की यथाआवश्यक संख्या के आधार पर विभिन्न जनपदों में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी, साथ ही परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केन्द्र का नाम, अनुक्रमांक, आवेदित गु्रप इत्यादि आवश्यक सूचना परिषद् द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा दी जायेगीः- 1. रिक्तियो ं की संख्याः विभागवार एवं पदवार रिक्तियों की संख्या परिशिष्ट-1 में विवरणानुसार हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं। 2. अनिवार्य/वांछनीय अर्हताः (एक) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उŸाराखण्ड राज्य मे ं स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। (दो) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उŸाराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। (कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना सं0-1270ध्ग्ग्ग्;2द्धध्2010 दिनांक 02 सितम्बर 2010) (तीन) सेवा में किसी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताएं परिशिष्ट-2 में विवरणानुसार हैं। (चार) अन्य बातों के समान होने पर सेवा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने ; ;पद्ध प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या ;पपद्ध राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, या ;पपपद्ध जैसा अधिमानी अर्हता किसी पद विशेष के परिप्रेक्ष्य में परिशिष्ट-2 में उल्लिखित किया गया हो। 3. राष्ट्रीयताः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः- (क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक आॅफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया होः परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उŸाराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 4. चरित्रः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 5. वैवाहिक प्रास्थितिः सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। 2

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