Thursday 11 June 2009

शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण संबंधी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

नैनीताल: राज्य सरकार के शिक्षा मित्रों को दो वर्ष के प्रशिक्षण देने के आदेश को हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी गयी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। जगदीश चंद्र तिवारी द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि एक मार्च 09 के शासनादेश में बीएड डिग्रीधारी शिक्षा मित्रों को दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद विभाग में नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए हैं। याची का कहना है कि उक्त शासनादेश से 2168 स्नातक व 807 स्नातकोत्तर शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। याचिका कर्ता का यह भी तर्क था कि एक ओर सरकार बीएड प्रशिक्षितों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देकर शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे रही है, जबकि दूसरी ओर शिक्षा मित्रों के मामले में प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष रखी गई है जो कि समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में सरकार व शिक्षा विभाग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ में हुई।

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