Thursday 26 February 2009

गढ़वाल विवि में बीएड काउंसलिंग पर फिलहाल रोक

२६,२,९ हाईकोर्ट ने गढ़वाल विवि से तीन सप्ताह में मांगा जवाब नैनीताल। हाईकोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववि8ा पोषित बीएड कालेजों की ओर से दायर याचिकाओं को सुनने के बाद गढ़वाल विवि के अधीन होने वाली बीएड काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी।कार्यवाहक मु2य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीसी कांडपाल की एकल पीठ में गढ़वाल विवि से संबद्ध स्ववि8ा पोषित द्रोण सहित सात बीएड कालेजों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि चार फरवरी २००९ को गढ़वाल विवि की ओर से कुछ स्ववि8ा पोषित बीएड कालेजों में अनियमित प्रवेशों तथा उनकी जांच का हवाला देते हुए उन्हें वर्ष २००८-०९ के लिए बीएड कोटा न देने के आदेश दिए गए। साथ ही उनकी मान्यता खत्म करने की संस्तुति शासन से की गई। जबकि कालेजों द्वारा नियमानुसार प्रवेश दिए गए हैं तथा सभी संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में विवि द्वारा दिया गया आदेश गलत है। गढ़वाल विवि की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए इन्हें आधारहीन बताया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय की एकल पीठ ने गढ़वाल विवि के अधीन होने वाली बीएड काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए। मामले में विवि को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए।

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